Thursday, July 8, 2021

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021: Aply Online | Application Form

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प्रिय मित्रों आज हम आपको अपने इस लेख के जरिए से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? हरियाणा सरकार ने आज से पहले भी इस योजना की शुरुआत की थी | लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां होने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया था | लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए दोबारा से आरंभ किया गया है |

Haryana राज्य में रहने वाले विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो किसी और विकलांग पेंशन योजना से ना जुड़ा हो इस योजना के तहत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट जरूरी है इसी से जुड़ी सभी बातें हम आपको बतला रहे हैं | इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या और किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इसके मुख्य दस्तावेज जरूरी क्या है|  प्यारे दोस्तों आज हम अपने इस लेख के माध्यम से आपको इसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं | तो आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहे |


हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 क्या है?

Haryana सरकार ने विकलांग पेंशन योजना 2021 को दोबारा से विकलांग लोगों में एक नई ऊर्जा संचार का काम कर दिया है | इस पेंशन योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्तियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए इस योजना से बहुत सारी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली है | अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा क्योंकि इस हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है | उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना आवश्यक है | आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 साल की होनी जरूरी है तभी उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन दी जाएगी | इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना जरूरी है |

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विकलांग पेंशन योजना अप्लाई-

राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने ₹1800 की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी | हरियाणा राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस विकलांग पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो वह उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना जरूरी होगा | हरियाणा राज्य की सरकार के दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है | इस विकलांग पेंशन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने और आत्मनिर्भरता सशक्त बनाना है | विकलांग व्यक्ति इस योजना के माध्यम से पेंशन लेकर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं | और अपनी आर्थिक जरूरतों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं |

Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ कौन से व्यक्ति नहीं उठा सकते?

  • वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते |
  • इस योजना का लाभ विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं नहीं उठा सकती |
  • तीन पहिया या चार पहिया किसी विकलांग व्यक्ति के पास हो
  • तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता |
  • कोई विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर हो तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता |

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विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना बहुत जरूरी है |
  • कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए |
  • वह कम से कम 3 साल की अवधि से हरियाणा राज्य में रह रहा हो |
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट विकलांग व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है
  • जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है |
  • मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते |
  • जिन व्यक्तियों को कम दिखाई देता हो या बिल्कुल अंधे हो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं |
  • कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं |
  • कोई एक्सीडेंट या पोलियो ग्रस्त व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 के जरूरी दस्तावेज

विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे जो निम्न प्रकार हैं 

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • वोटर आईडी

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?

विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई डिस सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकरअपना आवेदन कर सकते हैं | और इसके लिए निम्न बातों को ध्यान से पढ़ना होगा और उनको फॉलो करना होगा |

  • सबसे पहले हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन के लिए इसका आवेदन फॉर्म चाहिए होता है |
  • जिसके लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर  जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने इसका एक होम पेज खुल कर आ जाएगा |
  • फिर इस होम पेज आपको विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा |
  • इसके सामने आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा |
  • उस डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं |
  • डाउनलोड करने के बाद मैं इसे प्रिंट कर लें |
  • फोन को डाउनलोड करके प्रिंट करने के पश्चात खुद इससे ध्यान से भरे या किसी सही व्यक्ति से इसे भर वाले |
  • फिर इसे दूसरे जरूरी कागजात के साथ संगलन कर के संबंधित कार्यालय में जमा कर दें |
  • कुछ ही दिनों के पश्चात आपको सूचित कर दिया जाएगा |
  • और जो व्यक्ति इस में सेलेक्ट होंगे उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन भी दी जाएगी |
  • तो इसी तरह से हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना 2021 का लाभ आसानी से उठा सकते हैं | 
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